CG Teacher Recruitment Exam Stay 2026: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी शिक्षक और सहायक शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिलासपुर हाईकोर्ट (High Court of Chhattisgarh at Bilaspur) ने राज्य में आयोजित होने वाली सहायक शिक्षक (Assistant Teacher) और शिक्षक (Teacher) भर्ती परीक्षाओं के आयोजन पर अंतरिम रोक (Interim Stay) लगा दी है।
हाईकोर्ट के इस कड़े फैसले और निर्देश का पालन करते हुए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, रायपुर (CGSSB / CG Vyapam) ने 11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित सहायक शिक्षक परीक्षा को तत्काल प्रभाव से स्थगित (Postpone) कर दिया है। इसके साथ ही 25 अक्टूबर 2026 को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा भी इस न्यायिक आदेश के दायरे में आ गई है।
यदि आप भी इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और इसके भविष्य को लेकर चिंतित हैं, तो यह विस्तृत आर्टिकल आपके सभी सवालों का सटीक और तथ्यपरक उत्तर देगा। इस पोस्ट में हम हाईकोर्ट के फैसले के मुख्य कानूनी आधार, याचिकर्ताओं की दलीलों, पदों के संवर्ग-वार विभाजन, दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित आरक्षण विवाद, व्यापमं की आधिकारिक विज्ञप्ति और भविष्य की नई परीक्षा तिथियों की संभावनाओं पर पूरी जानकारी साझा कर रहे हैं।
Table of Contents
Table of Contents
इन्हें भी पढ़े: छत्तीसगढ़ व्यापम प्रोफाइल में नाम और मोबाइल नंबर कैसे सुधारें?
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026: भर्ती एवं स्थगन का संक्षिप्त विवरण (Quick Summary Table)
नीचे दी गई तालिका में छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 और हाईकोर्ट के स्थगन आदेश से जुड़े मुख्य तथ्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है:
| मुख्य बिंदु (Parameters) | विस्तृत विवरण (Details) |
|---|---|
| भर्ती परीक्षा का नाम | छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 |
| आयोजक संस्था | लोक शिक्षण संचालनालय एवं छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB/CG Vyapam) |
| न्यायालय का नाम | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (High Court of Chhattisgarh) |
| याचिका/केस नंबर | WPS No. 6783 of 2026 |
| सुनवाई करने वाली बेंच | चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र एवं जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच |
| मुख्य याचिकाकर्ता | मीनाक्षी मंगलेकर, फकीर राम, राहुल कुमार खूंटे व अन्य |
| कुल रिक्त पदों की संख्या | 2,292 पद (ई-संवर्ग: 795 पद, टी-संवर्ग: 1,497 पद) |
| पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथियाँ | सहायक शिक्षक: 11 अक्टूबर 2026 \ |
| वर्तमान स्थिति (Current Status) | परीक्षाएं स्थगित (Postponed by CG Vyapam) |
| रोक लगाने का मुख्य कारण | भर्ती विज्ञापन एवं शुद्धिपत्र में पूर्णतः दृष्टिबाधित (Blind) अभ्यर्थियों को आरक्षण न मिलना |
| अगली अदालती प्रक्रिया | राज्य सरकार को नोटिस जारी, 3 सप्ताह में जवाब तलब |
Chhattisgarh High Court Stay Teacher Recruitment: हाईकोर्ट की रोक की पूरी कहानी और कानूनी वजह
छत्तीसगढ़ में 2,292 पदों पर आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने का मामला दिव्यांगजनों के मौलिक अधिकारों और आरक्षण रोस्टर से सीधा जुड़ा हुआ है।
याचिका का मुख्य आधार (Case Background)
बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिकाकर्ताओं मीनाक्षी मंगलेकर (निवासी कोरबा), फकीर राम (निवासी बालोद) एवं राहुल कुमार खूंटे (निवासी सारंगढ़-बिलाईगढ़) द्वारा अपने अधिवक्ता विजय के. देशमुख (अधिवक्ता रूंगटा) के माध्यम से रिट याचिका WPS No. 6783 of 2026 दायर की गई।
इस याचिका में राज्य सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB), सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और समाज कल्याण विभाग को प्रतिवादी (Respondents) बनाया गया था।
भर्ती विज्ञापन (16.04.2026) एवं शुद्धिपत्र विवाद
राज्य सरकार द्वारा 16 अप्रैल 2026 को शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती का मूल विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद 09 अक्टूबर 2026 को समाचार पत्रों (रायपुर के ‘नवभारत’ एवं बिलासपुर के ‘हरिभूमि’) तथा आधिकारिक वेबसाइट पर एक शुद्धिपत्र (Corrigendum) प्रकाशित किया गया।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट के समक्ष यह तर्क रखा कि:
- शासन द्वारा जारी शुद्धिपत्र में सहायक शिक्षक पद हेतु श्रेणीवार (Category-wise) आरक्षण का वितरण तो किया गया, लेकिन पूर्णतः दृष्टिबाधित (Completely Blind Persons) उम्मीदवारों को इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया और न ही उन्हें आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया।
- सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और समाज कल्याण विभाग के दिशा-निर्देशों एवं सर्कुलर के तहत दिव्यांगजनों (विशेषकर दृष्टिबाधित वर्ग) को शिक्षण पदों में नियमानुसार आरक्षण मिलना अनिवार्य है।
- भर्ती विज्ञापन से दृष्टिबाधित श्रेणी को बाहर रखे जाने के कारण पात्र अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के समान अवसर से वंचित हो रहे हैं, जो कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार और मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है।
राज्य सरकार की दलील और हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी
हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से उप-अधिवक्ता सामान्य (Deputy Advocate General) प्रसून कुमार भादुड़ी ने कोर्ट को बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2026 को ही समाप्त हो चुकी है।
चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार के इस रुख पर असंतोष व्यक्त किया। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब सरकार ने श्रेणीवार आरक्षण के लिए शुद्धिपत्र जारी किया है, तो प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि दृष्टिबाधित व्यक्तियों को इस श्रेणी में शामिल न किया जाए, जबकि यह नियमतः अनिवार्य (Mandate) है।
न्यायालय ने यह भी नोट किया कि शुद्धिपत्र केवल सहायक शिक्षक के संबंध में जारी किया गया था, जबकि शिक्षक पद के लिए भी श्रेणीवार स्पष्टता जरूरी थी।
इन्हें भी पढ़े: CG Vyapam Lecturer Syllabus 2026 PDF Download in Hindi: 854 पदों के लिए सम्पूर्ण सिलेबस और परीक्षा पैटर्न
CG Vyapam Assistant Teacher Exam Stay: सीजी व्यापमं की आधिकारिक विज्ञप्ति (Notice No. 4101)
बिलासपुर हाईकोर्ट के 09 अक्टूबर 2026 के आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, रायपुर (CGSSB / CG Vyapam) ने तत्काल प्रभाव से आधिकारिक सूचना जारी कर दी।
- विज्ञप्ति क्रमांक: एस.एस.बी./परीक्षा एफ-20/2026/4101
- जारी करने की तिथि: 09/10/2026
- जारीकर्ता: परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल, रायपुर
- अधिसूचना का विषय: लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक पदों हेतु लिखित भर्ती परीक्षा निर्धारित तिथि पर आयोजित नहीं होने के संबंध में।
व्यापमं की विज्ञप्ति का आधिकारिक अंश:
“मंडल द्वारा लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर ‘सहायक शिक्षक’ के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा (LSAT26) का आयोजन दिनांक 11.10.2026 को किया जाना प्रस्तावित था। उक्त भर्ती परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर के प्रकरण क्र.- WPS NO. 6783 of 2026 के आदेश दिनांक 09.10.2026 के पालनाअर्थ यह परीक्षा दिनांक 11.10.2026 को आयोजित नहीं की जा रही है।”
रिक्त पदों का संवर्ग-वार विभाजन एवं परीक्षा तिथियों की स्थिति (Vacancies & Exam Status Table)
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कुल 2,292 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। इन पदों को ई-संवर्ग (E-Cadre) और टी-संवर्ग (T-Cadre) में विभाजित किया गया है।
नीचे दी गई तालिका में पदों के विभाजन और वर्तमान परीक्षा स्थिति को देखा जा सकता है:
| पद का नाम (Post Name) | संवर्ग (Cadre) | कुल पद (Vacancies) | पुरानी निर्धारित तिथि (Original Date) | वर्तमान स्थिति (Current Status) |
|---|---|---|---|---|
| सहायक शिक्षक (Assistant Teacher – LSAT26) | ई-संवर्ग (E-Cadre) | 795 पद | 11 अक्टूबर 2026 | स्थगित (Postponed by Vyapam) |
| शिक्षक (Teacher) | टी-संवर्ग (T-Cadre) | 1,497 पद | 25 अक्टूबर 2026 | स्थगित / अंतरिम रोक |
| कुल योग (Total Vacancies) | E + T Cadre | 2,292 पद | – | न्यायिक प्रक्रिया के अधीन |
बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश पत्र (Order Sheet) के 8 मुख्य बिंदु
बिलासपुर हाईकोर्ट द्वारा 09 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित प्रमुख निर्देश निम्नलिखित हैं:
1. लिखित चयन परीक्षाओं पर रोक
11 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित सहायक शिक्षक परीक्षा और 25 अक्टूबर 2026 को प्रस्तावित शिक्षक परीक्षा के आयोजन पर अंतरिम रोक लगाई गई है।
2. आरक्षित श्रेणियों को शामिल करने का निर्देश
भर्ती प्रक्रिया में सभी पात्र आरक्षित श्रेणियों, विशेषकर दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों, को शामिल करने से संबंधित मुद्दे पर अदालत ने निर्देश दिए हैं।
3. पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर
ऐसे पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर देने का मुद्दा आदेश में शामिल है, जो मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित रह गए थे।
4. राज्य सरकार से जवाब तलब
स्कूल शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), व्यापमं एवं संबंधित उत्तरदाताओं को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। जवाब की प्रति याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को भी उपलब्ध करानी होगी।
5. अंतरिम आदेश अगली सुनवाई तक प्रभावी
हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश मामले की अगली सुनवाई तक लागू रहेगा, जब तक अदालत कोई अन्य आदेश पारित नहीं करती।
6. नया शुद्धिपत्र या विज्ञापन जारी करने की छूट
अदालत ने राज्य सरकार को नियमानुसार भर्ती विज्ञापन में संशोधन करने, शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी करने या आवश्यकतानुसार सभी पात्र श्रेणियों को शामिल करते हुए नया विज्ञापन जारी करने से नहीं रोका है।
7. अभ्यर्थियों के अधिकारों से संबंधित मुद्दा
मामले में आरक्षण संबंधी प्रावधानों और पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों को समान अवसर देने से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया है। इनका प्रभाव भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
8. अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद
मामले को तीन सप्ताह बाद पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। अगली सुनवाई में संबंधित पक्षों के जवाब और मामले के अन्य पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।
महत्वपूर्ण सूचना: यह अंतरिम रोक है, भर्ती रद्द होने का अंतिम आदेश नहीं। परीक्षा की अगली तारीख या भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में CG व्यापमं तथा बिलासपुर हाईकोर्ट की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें।
नोट: उपरोक्त बिंदु आपके दिए गए विवरण के आधार पर व्यवस्थित किए गए हैं। इन्हें प्रकाशित करने से पहले मूल कोर्ट आदेश (Order Sheet) से शब्दशः मिलान अवश्य कर लें, विशेषकर रोक के दायरे और दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन का अवसर देने संबंधी निर्देशों का।
CG Teacher recruitment new exam dates update: अब आगे क्या होगी प्रक्रिया?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया किस प्रकार आगे बढ़ेगी, इसे निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकता है:
[1. हाईकोर्ट का आदेश (09 Oct 2026)]
│
▼
[2. व्यापमं द्वारा परीक्षाओं का स्थगन]
│
▼
[3. स्कूल शिक्षा विभाग/GAD द्वारा नया शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी होना]
│
▼
[4. दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों हेतु आवेदन पोर्टल का पुनः खोला जाना (Re-Opening)]
│
▼
[5. राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट में जवाब प्रस्तुत करना (3 सप्ताह में)]
│
▼
[6. स्क्रूटनी एवं व्यापमं द्वारा नई परीक्षा तिथियों (New Exam Dates) का ऐलान]
1. नया शुद्धिपत्र (Corrigendum) एवं रोस्टर संशोधन
स्कूल शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को भर्ती विज्ञापन में संशोधन कर दिव्यांगजनों (विशेषकर पूर्णतः दृष्टिबाधित श्रेणी) के लिए आरक्षित सीटों का स्पष्ट ब्योरा देना होगा।
2. ऑनलाइन आवेदन पोर्टल का Re-Open होना
संशोधित रोस्टर जारी होने के पश्चात सीजी व्यापमं (CGSSB) द्वारा ऑनलाइन पोर्टल को पुनः खोला जाएगा। इससे जो दृष्टिबाधित या पात्र दिव्यांग अभ्यर्थी पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे, वे अपना आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिनों की समयावधि दी जा सकती है।
इन्हें भी पढ़े: स्वामी आत्मानंद शिक्षक भर्ती सिलेबस 2026, CBT एग्जाम पैटर्न और विस्तृत विषयवार गाइड
3. नई परीक्षा तिथियाँ (New Exam Dates Prediction)
आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने और अभ्यर्थियों के डेटा का मिलान करने के बाद व्यापमं नई परीक्षा तिथियाँ घोषित करेगा। चूंकि हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को सुचारू करने में समय लगेगा। संभावना जताई जा रही है कि अब यह लिखित परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर 2026 में आयोजित की जा सकती है।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और तैयारी रणनीति
छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा स्थगित होने से अभ्यर्थियों की तैयारी की योजनाओं पर असर पड़ा है। ऐसे समय में निराश होने के बजाय इस अतिरिक्त समय का सही उपयोग करना चाहिए। अभ्यर्थी अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपना सकते हैं।
1. कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दें
जिन विषयों या टॉपिक्स में आपकी तैयारी कमजोर है, उन्हें दोबारा पढ़ें और नियमित रूप से अभ्यास करें। विशेष रूप से बाल विकास एवं शिक्षाशास्त्र (CDP), सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित तथा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जैसे विषयों पर ध्यान दें।
2. नियमित मॉक टेस्ट और पुराने प्रश्नपत्र हल करें
CG व्यापमं की पिछली परीक्षाओं के प्रश्नपत्र हल करें और नियमित रूप से मॉक टेस्ट दें। इससे आपकी प्रश्न हल करने की गति, सटीकता और समय प्रबंधन में सुधार होगा। प्रत्येक मॉक टेस्ट के बाद गलतियों का विश्लेषण करें और उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें।
3. आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें
सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप ग्रुप में प्रसारित होने वाली अपुष्ट परीक्षा तिथियों या अन्य खबरों पर भरोसा न करें। परीक्षा से संबंधित किसी भी नई जानकारी के लिए CG व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट और बिलासपुर हाईकोर्ट के आधिकारिक आदेशों/सूचनाओं को प्राथमिकता दें।
4. पढ़ाई का नियमित टाइम-टेबल बनाएं
प्रतिदिन सभी प्रमुख विषयों के लिए समय निर्धारित करें। पढ़ाई के साथ रिवीजन, प्रश्नों का अभ्यास और मॉक टेस्ट को भी अपनी दिनचर्या में शामिल रखें।
महत्वपूर्ण सलाह: जब तक CG व्यापमं की ओर से परीक्षा के संबंध में आधिकारिक सूचना जारी नहीं होती, तब तक परीक्षा की तैयारी जारी रखें। परीक्षा स्थगित होने का अर्थ यह नहीं है कि भर्ती रद्द हो गई है।
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर Order Sheet
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक्स (Important Links Table)
अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी संबंधित आधिकारिक वेबसाइट्स और पोर्टल्स की सूची नीचे दी गई है:
| संस्था / विभाग | आधिकारिक वेबसाइट / पोर्टल |
|---|---|
| छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) | cgssb.cgstate.gov.in |
| छत्तीसगढ़ व्यापमं (CG Vyapam Portal) | vyapamcg.cgstate.gov.in |
| छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर | highcourt.cg.gov.in |
| स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ | eduportal.cg.nic.in |
इन्हें भी पढ़े: जिला पंचायत रायपुर में लेखापाल (Accountant) संविदा भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन जारी, जानें योग्यता, वेतन और आवेदन प्रक्रिया
FAQs – CG Teacher Recruitment Exam Stay 2026
Q1: छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 पर रोक किस अदालत ने लगाई है?
Ans: बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (High Court of Chhattisgarh at Bilaspur) ने भर्ती परीक्षा पर रोक लगाई है।
Q2: हाईकोर्ट में किस केस नंबर के तहत शिक्षक भर्ती परीक्षा पर स्टे आदेश जारी हुआ है?
Ans: यह आदेश रिट याचिका WPS No. 6783 of 2026 की सुनवाई के दौरान जारी किया गया।
Q3: शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने का मुख्य कारण क्या है?
Ans: भर्ती विज्ञापन एवं शुद्धिपत्र में पूर्णतः दृष्टिबाधित (Blind) अभ्यर्थियों को दिव्यांग आरक्षण का लाभ न देना और उन्हें परीक्षा से बाहर रखना इसकी मुख्य वजह है।
Q4: सहायक शिक्षक पद हेतु लिखित परीक्षा (LSAT26) पहले किस तारीख को प्रस्तावित थी?
Ans: सहायक शिक्षक लिखित परीक्षा पहले 11 अक्टूबर 2026 को आयोजित होनी थी।
Q5: शिक्षक पद के लिए व्यापमं द्वारा पूर्व में कौन सी परीक्षा तिथि तय की गई थी?
Ans: शिक्षक पद हेतु पूर्व में 25 अक्टूबर 2026 की तिथि निर्धारित की गई थी।
Q6: इस भर्ती अभियान के तहत कुल कितने पदों पर सीधी भर्ती की जानी है?
Ans: इस भर्ती के माध्यम से कुल 2,292 पदों (ई-संवर्ग: 795 और टी-संवर्ग: 1,497) पर नियुक्ति की जानी है।
Q7: व्यापमं ने परीक्षा स्थगित करने का कौन सा आधिकारिक नोटिस जारी किया है?
Ans: सीजी व्यापमं (CGSSB) ने 09/10/2026 को आधिकारिक विज्ञप्ति क्रमांक एस.एस.बी./परीक्षा एफ-20/2026/4101 जारी कर परीक्षा स्थगन की पुष्टि की है।
Q8: बिलासपुर हाईकोर्ट की किस बेंच ने यह स्थगन आदेश जारी किया है?
Ans: चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की डिवीजन बेंच ने यह आदेश पारित किया है।
Q9: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कितना समय दिया है?
Ans: हाईकोर्ट ने राज्य शासन एवं संबंधित विभागों को 3 सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
Q10: छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की नई परीक्षा तिथियाँ (New Exam Dates) कब घोषित होने की संभावना है?
Ans: संशोधित शुद्धिपत्र जारी होने, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के आवेदन जमा होने और कोर्ट में जवाब दाखिल होने के बाद नई परीक्षा तिथियाँ नवंबर या दिसंबर 2026 में जारी होने की संभावना है।
1 thought on “छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 पर हाईकोर्ट की रोक: जानें वजह, स्थगित परीक्षाएं और नई अपडेट CG Teacher Recruitment Exam Stay 2026”